Monday, October 7, 2019

राजस्थान मकान/भूमि का पट्टा| | एप्लीकेशन फॉर्म |

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मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको राजस्थान की सरकारी योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस योजना का नाम “भूमि का पट्टा या मकान का पट्टा”(Bhoomi Ka Ptta Ya Makan Ka Ptta ) रखा हैं। इस योजना को राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के भूमिहीन लोगों के लिए शुरू किया हैं। मेरे भाईयों जैसा कि आप लोग जानते हो। तहसील क्षेत्रों के गाँव की आबादी भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज हो गयी थी। 
जिसके कारण ग्राम पंचायत के कुछ लोग भूमि पट्टा प्राप्त (Some People of Gram Panchayat get Land Lease) करने से वंचित रह गए थे। लेकिन अब कलेक्टर द्वारा सरकारी भूमि को आबादी भूमि में मिलने से राज्य की ग्राम पंचायतों को फिर से पट्टा देने का अधिकार (The Right to Give a Lease to the State’s Village Panchayat by Collecting the Collective Land in the Population of the Land) मिल गया हैं। जिन ग्रामीण लोगों ने पट्टा ले लिया हैं। वह लोग तीन महीनों के अंदर तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा ले। 
राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सालों बाद आबादी भूमि के पट्टे वापस किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा जारी पट्टों पर ग्रामवासी लेमिनेशन न कराएं। और 03 महीनों के अंदर तहसील में जा के अपने पट्टों की रजिस्ट्री करवा ले। 
दोस्तों इस आर्टिकल के जरिये मैं आपको मकान का पट्टा, पट्टा कैसे बनाये और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें के बारे में जानकारी दूँगा।


        राजस्थान भूमि पट्टा के नियम

राजस्थान सरकार ने भूमि पट्टा आवंटन के तहत जनता के लिए कुछ नियम निर्धारित किये हैं। जिनके बारे में नीचे दिया गया हैं।

नियम 1राजस्थान सरकार ने पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियम 157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के नियमन एवं पट्टा जारी करने का नियम है।
नियम 2राजस्थान राज्य के गांवों में बहुत से ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूमि या मकान नहीं है। और उन लोगों ने वर्ष 2003 तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर बना लिया है। तो उन लोगों को  नियम 157-(2) के तहत 300 वर्गगज़ तक की भूमि निःशुल्क प्रदान कर दी जाएगी। और इसका पट्टा परिवार की महिला मुखिया (Female Head of the Family) के नाम जारी किया जायेगा। और बाद में उसी के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री (Land Registry) की जाएगी। 
नियम 3- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत-राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्गो के परिवारों को पंचायत की तरफ से 300 वर्ग गज़ तक की भूमि रियायती दरों पर (2 रूपये से 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर) के आधार पर प्रदान की जाएगी। 
नियम 4- राजस्थान सरकार पंचायती अधिनियम 158-(2) तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का निःशुल्क बँटवारा करने का अधिकार पंचायतों (Panchayats have the Right to Free the Land for the Families Living Below the Poverty Line)को ही दे दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था।
   भूमि पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म


दोस्तों यदि आप राजस्थान में भूमि पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Form)फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करें। 

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ग्राम पंचायत रारह का राजस्थान सरकार का होम पेज (Home page)  खुल जायेगा।


इस पेज पर आपको पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 

एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक" एप्लीकेशन फॉर्म" पर क्लिक करें। 
अब आपके सामने आवासीय भूमि पट्टे का आवदेन फॉर्म ) दिखाई देगा।
Note:-यह एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं है अगर आप पूरा  एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है तो यहाँ क्लिक करे राजस्थान मकान/भूमि का पट्टा| का एप्लीकेशन फॉर्म |


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